नई दिल्ली। फिल्म अभिनेता को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से उस समय राहत मिल गई जब 1993 के मुंबई ब्लास्ट मामले में उनको जमानत नहीं दिए जाने संबंधी अर्जी को खारिज कर दिया। यह अर्जी फिल्म निर्माता शकील नूरानी ने दाखिल की थी। नूरानी ने आरोप लगाया था कि संजय दत्त के कहने पर माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम ने उसे धमकी दी थी।
शकील का संजय दत्त के साथ पैसों को लेकर विवाद चल रहा है। न्यायाधीश पी सदाशिवम और न्यायाधीश बी एस चौहान की पीठ ने शकील की याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता वित्तीय विवादों को सुलझाने के लिए आपराधिक मामले के जरिए न्यायालय का इस्तेमाल कतई नहीं कर सकता। इससे पहले नूरानी के वकील संजय हेगडे ने कहा कि उनके मुवक्किल को अंडरवल्र्ड अपराधियों की ओर से जान से मार डालने की धमकियां मिल रही है और उन्होंने इस बारे में प्राथमिकी दर्ज करा रखी है लेकिन न्यायालय ने उनकी इस दलील को कोई तवज्जो नहीं दी
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