नई दिल्ली ।। बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड में सेशन अदालत ने सुखदेव पहलवान को उम्र कैद और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पहलवान को अदालत ने पिछले सह जुलाई को इस मामले में दोषी करार दिया था।
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नीतीश कटारा हत्याकांड में सुखदेव पहलवान भी गिरफ्तार हुआ था, लेकिन जमानत पर रिहा होने के बाद वह फरार हो गया था। इसके बाद 2005 में दोबारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उस पर अलग से मुकदमा चलाया गया।
अदालत ने पाया कि नीतीश कटारा की हत्या के समय विकास और विशाल यादव के साथ पहलवान भी मौके पर मौजूद था। अदालत ने पहलवान को सबूत नष्ट करने के मामले में भी दोषी बताया।
आज अदालत ने इस मामले में उसके अपराध को देखते हुए उसे उम्र कैद के साथ ही 20,000 रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई। विकास और विशाल यादव पहले से इस मामले में उम्र कैद भुगत रहे हैं
Tuesday, July 12, 2011
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