मुंबई ।। कुरार नरसंहार मामले के मुख्य आरोपी उदय पाठक को कोर्ट ने १४ जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं. शेष अन्य आरोपियों को १२ जुलाई तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं . उदय पाठक को सेन्ट्रल जेल भेज दिया गया है.
सीनियर इंस्पेक्टर रघुनाथ दलवी के मुताबिक, उदय पाठक अवैध झोपडि़यां बनाने का काम करता था। वारदात वाले दिन वह मजदूरों के पेमेंट के लिए कुरार में एक चाइनीज स्टाल के पास दारू पिए बैठा था। उसके बाद उसकी पिटाई से लेकर ऐसा बहुत कुछ ऐसा हुआ, जिससे उसे लगा कि उसका ईगो हर्ट हुआ है। इसी में उसने उन लोगों को सबक सिखाने की ठानी, जिसने उसकी पिटाई की।
मुंबई क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी का कहना है कि जब उदय और उसके छोकरे कुरार से युवकों को अगवा करके अप्पा वाडा के जंगल में ले गए , तो उनका इरादा फिल्मी स्टाइल में सबको नंगा करने का था , मर्डर का नहीं। इस वास्ते उदय चाकू भी ले गया था। उसने बॉलिवुड की किसी फिल्म की तरह पहले एक युवक के चाकू से कपड़े फाड़ने शुरू किए । जब युवक चिल्लाया , तो नशे में मस्त उदय ने उसे जोर से चाकू मार दिया। उसकी जब मौत हो गई , तो उदय को लगा कि यदि बाकी तीनों जिंदा बच गए , तो फिर हम सब मर जाएंगे।
इसी के बाद फिर शेष तीनों युवकों के कत्ल का आदेश उदय ने अपने साथियों को दिया। हालांकि उदय के कुछ साथी इसके लिए तैयार नहीं थे। एक को तो कत्ल का सीन देखकर उलटी भी आने लगी थी। लेकिन उदय के डर में सब चुप रहे। मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों का कहना है कि उदय शराब के साथ चरस व नींद की मैंड्रेक्स गोली भी खाता था। ज्ञात हो कि
कुरार विलेज के चारों पीड़ितों गणेश करंजे, दिनेश अहिरे, भारत कुदाले और चेतन धुले का अपहरण कर बदमाश उन्हें अप्पा पाडा के पहाड़ी के ऊपर ले गये थे और वहां पर उनकी हत्या कर दी। गत छह जून को सभी पीड़ितों का नग्न शव बरामद किया गया था। इसका मुख्य आरोपी पाठक है जो हत्याकांड को अंजाम देने के बाद उत्तर प्रदेश भाग गया था.
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