Tuesday, June 28, 2011

ठाकरे की संपत्ति जब्त करने का नोटिस

पटना। बिहार की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की संपत्ति जब्त करने का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पार्टी के मुखपत्र सामना में घृणित टिप्पणी करने व अदालत की अवमानना करने पर यह नोटिस जारी किया है।

आरा जिले के सब डिवीजनल ज्यूडिशिनल मजिस्ट्रेट एस बी एम त्रिपाठी ने एडवोकेट राजेश कुमार सिंह द्वारा ठाकरे के खिलाफ दायर शिकायत पर सुनवाई करते हुए ठाकरे की संपत्ति जब्त करने का नोटिस जारी किया। राजेश ने 7 मार्च 2008 को सेना के मुखपत्र सामना में घृणास्पद टिप्पणी छापने पर ठाकरे के खिलाफ याचिका दायर की थी। राजेश का आरोप है कि ठाकरे की टिप्पणी से बिहार के करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।

कोर्ट ने इस मामले में ठाकरे को अपना पक्ष रखने के लिए समन भेजकर कई बार अदालत में बुलाया लेकिन ठाकरे न तो खुद हाजिर हुए और न ही अपना वकील भेजा। इसके बाद अदालत ने ठाकरे की संपत्ति जब्त करने का नोटिस जारी किया.
ज्ञात हो कि शिवसेना सुप्रीमो इस मामले में दर्ज केस की पेशी में कोर्ट में पेश नहीं हुए जिसके बाद 7 जुलाई को जारी ऑर्डर पर फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश राकेश तिवारी ने ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। तिवारी ने 2008 में एडवोकेट राजेश कुमार सिंह द्वारा दायर केस पर फैसला सुनाते हुए ठाकरे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। लेकिन न तो ठाकरे कोर्ट में पेश हुए और न ही उनका वकील. इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया .

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